SC ने केंद्र से पूछा- तीसरे चरण के लिए मैनपावर कहां से लाई जाएगी? SC ने आज राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से कहा था कि उसे दिल्ली में प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील थी कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से कहा कि जब आपने एक सूत्र बनाया कि हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हर किसी को आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें घर पर रहने और घर से अलग रहने के लिए कहा गया है, क्या हमें यह करना है कि हम इसे पूरे भारत में देखें। हमें ऑक्सीजन ऑडिट को देखने की आवश्यकता है, हमें इसकी आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप महामारी के दूसरे चरण में हैं, दूसरे चरण में भी कई पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन जब हम आज तैयारी करेंगे तभी हम चरण 3 को संभाल पाएंगे।
अदालत ने कहा कि यह केवल एक राज्य को ऑक्सीजन आवंटित करने के बारे में नहीं है, उचित ऑक्सीजन ऑडिट की आवश्यकता है, वितरण के लिए एक उचित ढांचा भी होना चाहिए, इसलिए मैंने अन्य राज्यों को देखने के लिए कहा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “क्या हम डॉक्टरों की एक टीम तैयार कर सकते हैं जो प्रौद्योगिकी के साथ इलाज करते हैं, दूसरी लहर को संभालने के लिए कोई जनशक्ति नहीं है। तीसरी लहर के लिए भी हमारे पास श्रमशक्ति नहीं होगी, क्या हम नए स्नातक डॉक्टरों और नर्सों का उपयोग कर सकते हैं? “
गुरुवार को इस योजना की सुनवाई शुरू होने के बाद, न्यायालय ने नोट किया कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पर पहुंचने के लिए दिए गए फॉर्मूले को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि केंद्र का फॉर्मूला केवल आईसीयू बेड और अस्पताल के प्रवेश को ध्यान में रखता है, लेकिन वे जो घर पर हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत है या एम्बुलेंस आदि की आवश्यकता है।
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