EPFO से जुड़ी Air India एयरलाइन, 7 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा

टाटा समूह की अनुषंगी एयर इंडिया एयरलाइंस ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल, एयरलाइंस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा जरूरतों, यानी उनके कवरेज को पूरा करने के लिए भाग लेती हैं। इससे पहले, एयर इंडिया लिमिटेड ने 1952 ईपीएफ और एमपी अधिनियम की धारा 1 (4) के तहत स्वेच्छा से मुआवजे के लिए आवेदन किया था।

इसके तहत दिसंबर 2021 में एयर इंडिया द्वारा ईपीएफओ को जमा किए गए 7,453 कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किया जाएगा। एयर इंडिया के ये कर्मचारी विभिन्न लाभों के हकदार हैं।

कर्मचारियों को उनके वेतन के 12 प्रतिशत का अतिरिक्त 2 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान एक आरक्षित निधि खाते में प्राप्त होगा। पहले, कर्मचारियों को 1925 के लोक वित्त अधिनियम द्वारा कवर किया जाता था। वहीं, रिजर्व फंड में नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान क्रमश: 10-10 फीसदी था। EPF 1952, EPS 1995 और EDLI 1976 योजनाएँ अब कर्मचारियों पर लागू होंगी। – कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन और कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार और आश्रितों के लिए पेंशन की गारंटी। सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, न्यूनतम 2.50 लाख से अधिकतम 7 लाख तक का गारंटीकृत बीमा भुगतान उपलब्ध होगा। इस लाभ के लिए ईपीएफओ कवर कर्मचारियों के लिए कोई प्रीमियम नहीं है। आपको बता दें कि 1952 से 1953 तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दो अलग-अलग कंपनियां थीं, जो 1925 के लोक वित्त अधिनियम के अधीन थीं। 2007 में, दोनों कंपनियों का एक कंपनी – एयर इंडिया लिमिटेड में विलय हो गया। सार्वजनिक कोष अधिनियम 1925 के तहत आरक्षित निधि का लाभ अपने कर्मचारियों को मिलता था। लेकिन कोई राज्य पेंशन प्रणाली नहीं है।

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