मध्यप्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून | शिवराज सरकार लाएगी अध्यादेश
शिवराज सरकार लाएगी अध्यादेश :- मध्यप्रदेश के वर्त्तमान भाजपा मुख्या मंत्री माननिये शिवराज सिंह चौहान , मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ एक नया अध्यादेश लाने जा रही है। ” मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्र स्वतंत्रता अधयादेश 2020 “। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ही ये कानून अब मध्यप्रदेश में भी लागु होगा। इस कानून के मुताबिक किसी भी वयक्ति द्वारा धमकाकर ,प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाना गैरकानूनी मानी जाएगी। इस कानून के अंतर्गत किसी को भी बहकाकर शादी करना, और पुनः धर्म परिवर्तन करवाना गैर क़ानूनी होगा। इस तरह के अपराध पर आर्थिक एवं शारीरिक दंड के करे प्रावधान होंगे। धर्मांतरण कपटपूर्वक करवाने पर 10 साल की कैद और 1 लाख रूपये तक का जुरमाना का प्रावधान है|
माननिये मुख्या मंत्री ने कहा की ” मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्र स्वतंत्रता अधयादेश 2020 ” और जितने भी विधेयक विधान सभा सत्र स्थगित हम सदन में नहीं ला पाए है मंगलवार को मंत्री मंडल की विशेष बैठक में अध्यादेश के माध्यम से लागु किया जायेगा। मंत्री मंडल के बैठक के बाद ये कानून तत्काल प्रभाव से लागु हो जायेगा।
क्यों अध्यादेश ला रही है सरकार
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मद्य प्रदेश सरकार इस कानून को 28 दिसंबर से शुरू होने वाली तीन दिवसीय सत्र में पेश करना चाहती थी। COVID -19 के वर्त्तमान हालत के कारन इस सत्र को रविवार को स्थगित कर दिया गया। इस लिए सरकार अब इससे अध्य देश के मध्य से लागु करना कहती है।
कुछ मामलो में ये अध्यादेश पिछले महीने उत्तर प्रदेश में लागु किये गए ” उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश -2020 ” की तरह ही होगी। उसमे भी धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।
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